Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana – राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर गरीब परिवारों के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनायें चलाई जाती रहती हैं | जिससे की गरीब परिवारों का विकास हो सकें | ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलायी जा रही है | जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है |
यह योजना गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए शुरू की गयी है |Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से हरियाणा गरीब बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 71 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है।
इसके अलावा सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। उन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा 41000 रुपये प्रदान किये जाते हैं | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कैटेगिरी के अनुसार राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है | इस लेख के माध्यम से विस्तार से जानते हैं, कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है ? इस योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ? और इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है |
Overview of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना |
योजना शुरू की ? | हरियाणा सरकार ने |
राज्य | हरियाणा |
लाभ | बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवारों की बेटियाँ |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है ?
हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी जाति, विधवाओं की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो की आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और अपने कन्याओं की शादी करवाने के समय होने वाले खर्च को उठाने में समर्थ नहीं है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कन्यादान के तौर पर 71 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसमें से 66 हजार की राशि शादी के अवसर पर और 5 हजार की राशि शादी के 6 माह के अंदर-अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद प्रदान की जाती है |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के तहत कैटेगिरी के अनुसार प्रदान की जाने वाली राशि
केटेगरी | राशि |
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की कन्या या अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 51000 रूपये |
SC/ DT/ टपरीवास जाति की कन्या जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 71000 रूपये |
खेल महिला (किसी भी जाति की) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। | 41000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 51000 रूपये |
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों में से एक विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। | 41000 रूपये |
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से लाभ
- पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुदान प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपए का लाभ प्राप्त होगा |
- Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के तहत सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए का अनुदान प्राप्त होगा |
- बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 41 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपए से कम है, उनको 41 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जायेगा
- विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 41 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक अपनी बेटी की शादी बिना किसी आर्थिक परेशानी से कर पायेंगे |
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Eligibility
- आवेदन करने वाला हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले के परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होने चाहिए और फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र में जाति, आय, बैंक खाता इत्यादि वेरीफाई होना चाहिए।
लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए
- विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
- अनाथ लड़की
- एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
- खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति)
- समाज के किसी भी वर्ग (सामान्य या पिछड़ा वर्ग) से
- विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Documents
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी)
- दूल्हा/ दुल्हन जन्म प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Apply Online
- हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ लेने के लिए सबसे पहले बेटी की की शादी का पंजीकरण होना अनिवार्य है। जैसे ही शादी का पंजीकरण होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद https://shaadi.edisha.gov.in पोर्टल पर आवेदन करें |
- उसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट का होमपेज खुलकर आयेगा |
- होम पेज पर मेनू बार में आपके Account का विकल्प नजर आएगा। इसमें दो विकल्प Sign In और Register होंगे।
- अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो Sign In पर क्लिक करके यूजरनेम पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने इस स्कीम के लिए अप्लाई करने का विकल्प आ जाएगा। वहां पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर देना है।
- उसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें |
- अप्लाई करने के बाद आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन विभाग के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। जांच में सभी दस्तावेजों के सही पाये जाने पर 30 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
FAQ
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अनुसूचित जाति के परिवार की बेटियों को कितने रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ?
71000 रूपये
हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं ?
विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
• अनाथ लड़की
• एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
• खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति)
• समाज के किसी भी वर्ग (सामान्य या पिछड़ा वर्ग) से
• विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)
Home Page | Click Here |