govtkiyojna

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी 71000 रुपये |

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana – राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर गरीब परिवारों के लिए कई प्रकार की महत्वपूर्ण योजनायें चलाई जाती रहती हैं | जिससे की गरीब परिवारों का विकास हो सकें | ऐसे ही एक महत्वपूर्ण योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलायी जा रही है | जिसका नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है |

यह योजना गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए शुरू की गयी है |Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से हरियाणा गरीब बेसहारा परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करती है |

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को कन्यादान के तौर पर 71 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है।

इसके अलावा सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। उन्हें हरियाणा सरकार के द्वारा 41000 रुपये प्रदान किये जाते हैं | मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कैटेगिरी के अनुसार राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है | इस लेख के माध्यम से विस्तार से जानते हैं, कि  मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है ? इस योजना से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे ? और इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है |

Overview of Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana

योजना का नाम मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
योजना शुरू की ? हरियाणा सरकार ने
राज्य हरियाणा
लाभ बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थी राज्य की गरीब परिवारों की बेटियाँ
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है ?

हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी जाति, विधवाओं की लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो की आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है और अपने कन्याओं की शादी करवाने के समय होने वाले खर्च को उठाने में समर्थ नहीं है।

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कन्यादान के तौर पर 71 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है। इसमें से 66 हजार की राशि शादी के अवसर पर और 5 हजार की राशि शादी के 6 माह के अंदर-अंदर शादी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आवेदन जमा करवाने के बाद प्रदान की जाती है |

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana के तहत कैटेगिरी के अनुसार प्रदान की जाने वाली राशि

केटेगरी राशि
विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की कन्या या अनाथ एवं निराश्रित बच्चे जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। 51000 रूपये
SC/ DT/ टपरीवास जाति की कन्या जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। 71000 रूपये
खेल महिला (किसी भी जाति की) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। 41000 रूपये
सभी वर्ग के परिवार (सामान्य और पिछड़ा वर्ग) जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम या बराबर है। 41000 रूपये
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। 51000 रूपये
यदि नवविवाहित जोड़ा है और दोनों में से एक विकलांग हैं तथा जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर है। 41000 रूपये
Mukhyamantri Vivah shagun Yojana 2024 के तहत जो भी नव-विवाहित जोड़े उपर दिए गए कंडीशन में कवर नहीं होते हैं, उनको भी हरियाणा सरकार के द्वारा शगुन की राशि प्रदान की जाती है। हरियाणा के जो भी नव विवाहित जोड़े शादी होने के 30 दिन के अंदर शादी को रजिस्टर करवाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा 1100 रूपये का शगुन एवं एक मिठाई का डिब्बा प्रदान किया जाता है।

 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से लाभ

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Eligibility

लाभार्थी निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Documents

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana 2024 Haryana Apply Online

FAQ

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अनुसूचित जाति के परिवार की बेटियों को कितने रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी ?

71000 रूपये

हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए कौन कौन पात्र हैं ?

विधवा, तलाकशुदा या निराश्रित महिला की बेटी
• अनाथ लड़की
• एससी, डीटी या टपरीवास समुदायों का सदस्य
• खिलाड़ी की बेटी (किसी भी जाति)
• समाज के किसी भी वर्ग (सामान्य या पिछड़ा वर्ग) से
• विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन)

Home Page Click Here
Exit mobile version